महाराष्ट्र सरकार को ‘सुप्रीम’ झटका, दो हफ्ते में निकाय चुनाव के एलान का कोर्ट ने दिया आदेश

In Maharashtra, elections are to be held in 20 Municipal Corporations, 25 Zilla Parishads, 285 Panchayat Samitis, 210 Nagar Parishads and 2000 Gram Panchayats.

महाराष्ट्र सरकार को ‘सुप्रीम’ झटका, दो हफ्ते में निकाय चुनाव के एलान का कोर्ट ने दिया आदेश
रिपोर्ट। एडिटर, दीपक कोल्हे

महाराष्ट्र सरकार को ‘सुप्रीम’ झटका, दो हफ्ते में निकाय चुनाव के एलान का कोर्ट ने दिया आदेश

  • महाराष्ट्र में 20 नगर निगम, 25 जिला परिषद, 285 पंचायत समितियों, 210 नगर परिषद और 2000 ग्राम पंचायतों में चुनाव होना है.

महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर महाराष्ट्र सरकार को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने BMC और दूसरे निकायों के लंबित चुनाव की तारीख 2 हफ्ते में घोषित करने का आदेश दिया है. राज्य सरकार ने ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) को मंजूरी मिलने के बाद ही चुनाव कराने की बात कही थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस आदेश की संवैधानिकता पर बाद में सुनवाई होगी.

महाराष्ट्र निकाय चुनाव की तारीख 2 हफ्ते में घोषित करने का आदेश

महाराष्ट्र में 20 नगर निगम, 25 जिला परिषद, 285 पंचायत समितियों, 210 नगर परिषद और 2000 ग्राम पंचायतों में चुनाव होना है. जिन नगर निगमों में चुनाव होंगे उनमें मुंबई, पुणे, ठाणे, नासिक, नवी मुंबई, नागपुर, कोल्हापुर और सोलापुर सहित प्रमुख नगर निकाय शामिल हैं. इस बीच महाविकास अघाड़ी सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए पूर्व मुख्य सचिव जयंत बनठिया की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति का गठन किया. 

स्थानीय निकायों में 27 फीसदी OBC कोटा की सिफारिश की गई थी

बता दें कि ओबीसी आरक्षण को कोर्ट ने रोक लगा दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (MSCBC) की रिपोर्ट को खारिज कर दिया था, जिसने स्थानीय निकायों में 27 फीसदी OBC कोटा की सिफारिश की थी. कोर्ट ने कहा था कि अंतरिम रिपोर्ट आंकड़ों के अध्ययन और रिसर्च के बिना तैयार की गई थी. इसके बाद, महाराष्ट्र सरकार ने ओबीसी के राजनीतिक पिछड़ेपन पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक अलग आयोग का गठन करने का फैसला किया.